अब साइबर ठगी का पैसा…3 दिन में वापस…MRM पोर्टल ने दिखाया कमाल…
अब FIR के बिना मिलेगा आपका पैसा वापस!

रायपुर । साइबर ठगों के लिए बुरी खबर और आम जनता के लिए बड़ी राहत। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के I4C द्वारा शुरू किए गए Money Restoration Module (MRM) पोर्टल ने लोगों की टेंशन खत्म कर दी है।
इंतजार नहीं करना पड़ेगा :-
अब अगर आपके साथ ₹50,000 तक की साइबर ठगी हुई है, तो आपको थाने के चक्कर और कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिना FIR के सीधे ऑनलाइन आवेदन से आपकी होल्ड हुई राशि आपके खाते में वापस आ सकती है।
गुढ़ियारी में हुआ चमत्कार :-
पुलिस कमिश्नरेट थाना गुढ़ियारी क्षेत्र के निवासी रजनीश गुप्ता के साथ साइबर ठगी हुई। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए तुरंत शिकायत की, जिसके बाद ठगों के खाते में ₹30,000 की राशि होल्ड करा दी गई। इसके बाद उन्होंने MRM पोर्टल पर ऑनलाइन रिफंड रिक्वेस्ट डाली। नतीजा? मात्र 3 दिन के भीतर ₹20,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में वापस आ गई!
ये है नए सिस्टम की ताकत :-
ये सुविधा NCRP – National Cybercrime Reporting Portal के अंदर ही बनाई गई है, जहाँ पुलिस और सभी बैंक मिलकर आपके पैसे को फ्रीज करवाते हैं और तेजी से वापस दिलाते हैं।
MRM पोर्टल कैसे काम करता है ?
1. अगर ठगी की रकम किसी एक बैंक खाते में ₹50,000 तक होल्ड हुई है, तो बिना FIR और बिना कोर्ट ऑर्डर के पैसा वापस मिल सकता है।
2. अगर रकम ₹50,000 से ज्यादा है लेकिन अलग-अलग खातों में बंटी हुई है और किसी एक खाते में ₹50,000 से ज्यादा नहीं है, तब भी बिना FIR के प्रोसेस हो सकता है।
3. बैंक अपनी आंतरिक जांच और पुलिस रिपोर्ट / Indemnity Bond के आधार पर सीधे रिफंड कर देगा।
ठगी हो जाए तो 3 स्टेप याद रखो :-
STEP 1: तुरंत वार करो – 1930 पर कॉल करो
जैसे ही ठगी का पता चले, सबसे पहले साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करो। यही गोल्डन टाइम है, पैसा होल्ड कराने का।
STEP 2: ऑनलाइन शिकायत लिखो
cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करो और 14 अंकों का Acknowledgement Number संभाल कर रखो।
STEP 3: MRM पर पैसा वापस मांगो
जब आपकी राशि होल्ड हो जाए, तो उसी पोर्टल पर MRM सेक्शन में जाकर “Raise Refund Request” पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन करो।




