डीएसपी ने काटा अपने ही विभाग के कर्मचारियों का चालान..पुलिस स्टाफ को हेलमेट धारण करने का निर्देश…
रायपुर l लोकसभा निर्वाचन 2024 का मतगणना तेज बाहर स्थित इंजिनियरिंग कॉलेज में यातायात व्यवस्था के लिए सुबह 5 बजे से अधिकारी वह कर्मचारीयों की ड्यूटी लगायी गयी थी।
हेलमेट नहीं लगाने का पूछा कारण :-
यातायात थाना से दो कर्मचारी एक प्रधान आरक्षक एवं एक आरक्षक अपने दोपहिया वाहन से बिना हेलमेट लगाये ड्यूटी स्थल पर पहुँचे थे। इंजिनियरिंग कालेज चौक पर पहले से उपस्थित उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह ने देखा और दोनों को रोककर हेलमेट नही लगाने का कारण पूछा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों के विरूद्ध बिना हेलमेट दोपहिया चलाने के कारण मोटरयान अधिनियम की धारा 129/194 (डी) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर प्रत्येक को एक- एक हजार रूपये का फाईन किया गया। नागरिकों द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया चलाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 129/194(डी) के तहत 500 रूपये जुर्माना का प्रावधान है।
मोटरयान अधिनियम का पालन करना:-
उल्लेखनीय है कि नये मोटरयान कानून 2019 के धारा 210 (बी) में यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकारी जिसका कर्तव्य मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराना है यदि वे ही (पुलिस अधिकारी) प्रावधानों का उल्लंघन करते है तो उनकी सजा दोगुणी होगी। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा जिले में तैनात सभी अधिकारी,कर्मचारी को वर्दी की हालत में दोपहिया,चारपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट, सीटबेल्ट धारण करते हुए यातायात नियमों का पालन कर नागरिकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने निर्देश दिए गये है।
जीवन रक्षक के लिए हेलमेट जरूरी:-शर्मा
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ओपी शर्मा ने स्टॉफ व नागरिकों से अपील की है कि हेलमेट व सीटबेल्ट चालक की जीवन रक्षा के लिए है, इसे वाहन चलाते समय अवश्य धारण करें।