छत्तीसगढ़

10 रुपए की ओवररेटिंग में गई वर्दी…महासमुंद में आबकारी उप निरीक्षक सस्पेंड… अधिकारी को शो-कॉज…

रायपुर/ महासमुंद। जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान तुमा डबरी (बेमचा) में 10 रुपए की ओवररेटिंग पर आबकारी आयुक्त कार्यालय ने एक साथ तीन स्तर पर कार्रवाई कर दी है। आबकारी आयुक्त पदम सिंह अल्मा द्वारा 10 सितंबर को डिजिटली साइन कर तीन अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं।

क्या है मामला?

राज्य स्तरीय उड़नदस्ता रायपुर की टीम ने 07  सितंबर को छद्म ग्राहक बनाकर तुमा डबरी दुकान का औचक निरीक्षण किया। रिपोर्ट क्रमांक 635   09  सितंबर के मुताबिक – दुकान के विक्रयकर्ता क्रमांक 01 दिनेश्वर ध्रुव और क्रमांक 02 गुलाब डहरिया ने शासन द्वारा 190 रुपए निर्धारित बैगपाइपर व्हिस्की की पाव को 200-200 रुपए में बेचा। दो पाव पर 380 की जगह 400 रुपए वसूले गए।

मामला पकड़ में आते ही दोनों विक्रेताओं पर आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत प्रकरण पी-8 क्रमांक 177/2026-27 दर्ज किया गया।

तीन बड़ी कार्रवाई:-

1. वृत्त प्रभारी सस्पेंड –

यह दुकान वृत्त प्रभारी महासमुंद नितेश सिंह बैस, आबकारी उप निरीक्षक के प्रभार क्षेत्र में आती है। प्रभार क्षेत्र में गंभीर अनियमितता को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और शिथिल नियंत्रण मानते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग संभाग रहेगा।

2. सहायक जिला अधिकारी को कारण बताओ नोटिस –

इस मामले में दीपक ठाकुर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, महासमुंद को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि यह प्रकरण आपके मंडल के प्रभार क्षेत्र में है, जो शिथिल नियंत्रण का द्योतक है। यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। 7 दिवस के भीतर समाधानकारक उत्तर नहीं देने पर एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

3. मार्केटिंग कार्पोरेशन को पत्र –

आबकारी आयुक्त ने प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन, लाभांडी रायपुर को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में लगातार ओवररेट की शिकायतें मिल रही हैं। तुमा डबरी मामले में पुष्टि हो गई है। संबंधित अपचारी विक्रेताओं और मैनपावर एजेंसी पर निविदा शर्तों के अनुसार कार्रवाई कर अवगत कराया जाए

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