छत्तीसगढ़

नो एंट्री में एंट्री पड़ी भारी…प्रतिबंधित समय में दौड़ रहा था ओवरलोड हाइवा…कोर्ट ने चालक और मालिक दोनों को…ठोका 72-72 हजार का जुर्माना…

रायपुर। राजधानी में प्रतिबंधित समय में बेखौफ दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है। यातायात थाना पचपेड़ी नाका की टीम ने महात्मा गांधी नगर अमलीडीह (न्यू राजेन्द्र नगर) में चेकिंग के दौरान रेत से लदा एक हाइवा वाहन क्रमांक CG24 V 9487 को पकड़ा। जांच में वाहन में 15 टन 860 किलोग्राम अधिक रेत लदी पाई गई।

हाइवा जब्त न्यायालय में पेश :-

पुलिस ने मौके पर हीहाइवा को जब्त कर वाहन चालक हेम कुमार निवासी बेन्द्री अभनपुर और वाहन स्वामी केवल सिंह साहू निवासी दल्ली राजहरा, बालोद के खिलाफ मोटर यान अधिनियम की धारा 115/194, 113/194(1), 199 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया।

कोर्ट ने ठोका 72-72 हजार जुर्माना :-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट रायपुर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने चालक और वाहन स्वामी दोनों पर अलग-अलग ₹72,000 – ₹72,000 का समन शुल्क अर्थदंड अधिरोपित किया। दोनों ने कोर्ट में कुल ₹1,44,000 की राशि जमा कर रसीद प्राप्त की।

यातायात पुलिस की चेतावनी :-

कार्रवाई के बाद यातायात पुलिस कमिश्नरेट ने साफ कहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्र और प्रतिबंधित समय में भारी वाहनों का प्रवेश किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी । 

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