छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का ग्रीन प्लान… बोर्ड का बड़ा फैसला… अब कॉलोनियों में लगेंगे EV चार्जिंग स्टेशन… फायर सेफ्टी पर भी सख्ती…, बकायादारों को 50% ब्याज छूट…

रायपुर 23 सितम्बर । छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 87वीं मंडल सम्मिलन बैठक अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में मंडल मुख्यालय में संपन्न हुई। बैठक में मंडल की आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं के विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, राजस्व संबंधी प्रावधानों तथा भवनों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय :-
1. ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा:
पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में मंडल के स्वामित्व वाली चिन्हित भूमियों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनों के डिजाइन, वित्त पोषण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन एवं रखरखाव के लिए लाइसेंस फीस मॉडल के तहत एजेंसी को भूमि उपयोग का अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इस पहल से मंडल की विभिन्न योजनाओं एवं प्रमुख क्षेत्रों में ईवी के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा।
2. फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य: –
मंडल की बहुमंजिला आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराने की स्वीकृति दी गई। नेशनल बिल्डिंग कोड-2016, भाग-4 तथा छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपात सेवा अधिनियम, 2018 के अनुरूप योग्य फायर सेफ्टी ऑडिटरों/फर्मों के एम्पेनलमेंट की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इससे अग्नि सुरक्षा उपकरणों, आपातकालीन व्यवस्थाओं एवं फायर एन.ओ.सी. की प्रक्रिया का नियमित अनुपालन सुनिश्चित होगा।
3. हितग्राहियों को बड़ी राहत: –
बकाया राशि एकमुश्त जमा करने वाले हितग्राहियों को विलंबित अवधि के ब्याज तथा वाटर चार्ज के सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया।
4. अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियां:-
प्रदेश में विभिन्न आवासीय योजनाओं के अंतर्गत विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए लगभग 55 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
शैक्षणिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भूखंडों के आवंटन संबंधी निर्देश-2026 में विकसित भूमि के प्रीमियम में आंशिक संशोधन को स्वीकृति।
क्वींस क्लब ऑफ इंडिया, रायपुर के विकास, संचालन एवं रखरखाव के लिए लाइसेंस आधार पर पीपीपी मोड के तहत एजेंसी नियुक्त करने की स्वीकृति।
मंडल द्वारा आवासीय भवन/भूखंड एवं व्यावसायिक भवन/भूखंड को बिना विक्रय अनुमति के विक्रय किए जाने की स्थिति में हस्तांतरण/नामांतरण शुल्क दोगुना भारित कर हस्तांतरण/नामांतरण किए जाने की स्वीकृति।
उक्त सम्मिलन में मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव, मंडल आयुक्त अवनीश कुमार शरण, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण श्री देवेन्द्र भारद्वाज, उप सचिव वित्त ऋषभ पाराशर, नगर तथा ग्राम निवेश संदीप बांगडे़, जी.आर. रावटे, मुख्य अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. हितेश बोराड एवं क्षेत्रीय प्रमुख हुडको उपस्थित रहे ।




