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महापौर मधुसूदन की मांग पर CM साय का मास्टर स्ट्रोक…जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में नहीं छलकेगा जाम…साय सरकार ने पूरे प्रदेश की शराब दुकानों पर लगाया ताला…

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रायपुर / राजनांदगांव, 2 सितंबर ।श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित कर दिया गया है। इस दिन देसी-विदेशी शराब, बार, होटल-बार, क्लब और भांग-भांगघोटा की सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।

सरकार क्यों हरकत में आई – 2 बड़े पत्र बने वजह :

1. महापौर मधुसूदन यादव ने पहले लिखी चिट्ठी – जनभावना का मुद्दा उठाया:

सबसे पहले राजनांदगांव के महापौर और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 02.09.2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा l

पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा :-

“श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व राजनांदगांव शहर में अत्यंत ही धूमधाम से मनाने की परम्परा लम्बे समय से अनवरत जारी है। 4 सितंबर  को यादव समाज द्वारा शोभायात्रा निकाली जाती है। श्रद्धालु और जनभावनाओं की मांग है कि जन्माष्टमी पर्व पर शराब दुकान चालू होने से उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, शोभायात्रा जैसे समूह में शांति भंग होने की आशंका रहती है।” उन्होंने जनभावना को ध्यान में रखते हुए पूरे छ.ग. राज्य में संचालित शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी करने का आग्रह किया था।

2. सर्व यादव समाज ने दिया समर्थन :-

इसी मांग को और ताकत दी सर्व यादव समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश ने। प्रदेश अध्यक्ष रमेश यादव सहित पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा।

पत्र में कहा गया :-

4 सितंबर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूरे प्रदेश में मांस एवं मदिरा दुकानें बंद करने बाबत्… प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दिनांक 04 सितंबर को पूरे देश में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी।” समाज ने पूरे प्रदेश में मांस-मदिरा दुकानें बंद रखने की मांग की थी।

इन दोनों दमदार पत्रों के बाद सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए ड्राई डे घोषित कर दिया।

आदेश में 5 बिंदु – पूरी सख्ती

1.  सभी CS-2, FL-1, FL-2K, FL-3, FL-4, FL-5, FL-6, 7, 8, 9, 10, CS-1 और भांग-घोटा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी।

2.  शुष्क दिवस पर कोई भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या व्यक्ति शराब नहीं बेचेगा/परसेगा।

3.  गैरमालिकाना क्लब, स्टार होटलों को भी अनुमति नहीं।

4.  व्यक्तिगत भंडारण और गैर लाइसेंसी परिसर में भंडारण पर रोक, जप्ती की कार्रवाई होगी।

5.  जिला और संभागीय उड़नदस्ता दल अवैध शराब के ठिकानों और वाहनों की जांच कर अपराध कायम करेंगे।

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